ध्वनि प्रदूषण पर पुलिस का शिकंजा, 622 लाउडस्पीकर उतरवाए391 मस्जिदों, 214 मंदिरों और 17 गुरुद्वारों से हटाए गए लाउडस्पीकर, निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन कराने के लिए जांच जारी

बिजनौर (चिंगारी)। ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए जिले में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। पुलिस के अनुसार अब तक विभिन्न धार्मिक स्थलों से 622 लाउडस्पीकर उतरवाए जा चुके हैं। इनमें 391 मस्जिदों, 214 मंदिरों और 17 गुरुद्वारों से लाउडस्पीकर हटवाए गए हैं। पुलिस टीमें धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों की लगातार जांच कर रही हैं।पुलिस के मुताबिक शासन और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन कराया जा रहा है। मानकों के तहत दिन में ध्वनि की सीमा 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल निर्धारित है। पुलिस का कहना है कि धार्मिक स्थलों पर ऊंचाई पर लगाए गए लाउडस्पीकरों की आवाज को निर्धारित सीमा और परिसर तक सीमित रखना कई बार चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में नियमों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।


मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में जांच


अभियान के दौरान पुलिस की टीमें धार्मिक स्थलों का निरीक्षण कर लाउडस्पीकरों की स्थिति और ध्वनि स्तर की जांच कर रही हैं। पुलिस के अनुसार अब तक 214 मंदिरों, 391 मस्जिदों और 17 गुरुद्वारों से कुल 622 लाउडस्पीकर उतरवाए गए हैं। पुलिस ने लोगों से ध्वनि प्रदूषण कम करने के अभियान में सहयोग करने की अपील की है।

एसपी ने भी की थी सहयोग की अपील

पिछले दिनों एसपी केके बिश्नोई ने मस्जिदों के मुतवल्लियों और मौलानाओं से ध्वनि प्रदूषण को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की थी। उन्होंने न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप निर्धारित ध्वनि सीमा में ही लाउडस्पीकर संचालित करने को कहा था। साथ ही धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों की आवाज परिसर तक सीमित रखने की अपील की थी।

निष्पक्ष होगी कार्रवाई : एसपी

एसपी केके बिश्नोई ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई का उद्देश्य किसी विशेष धर्म या धार्मिक स्थल को निशाना बनाना नहीं है। अभियान का मकसद ध्वनि प्रदूषण से जुड़े निर्धारित नियमों का पालन कराना और सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि की सीमा बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि पुलिस की टीमें आगे भी धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों की जांच करती रहेंगी और नियमों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।