शेरकोट भूमि प्रकरण में तालिब को हाईकोर्ट से जमानत मिली


बिजनौर (चिंगारी)। नगर के प्रमुख व्यवसायी मौ. तालिब को शेरकोट के कथित
भूमि घोटाले के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इसी के साथ तालिब की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। पूर्व सांसद राजा भारतेन्द्र सिंह पर कथित हमले के मामले में तालिब और उनके भाईयों की जमानत पहले ही हाईकोर्ट से हो चुकी है। एक-दो दिन में तालिब के जेल से रिहा होने की संभावना है।

मालूम हो कि मौ. तालिब और उनके समधी पूर्व विधायक मौ. गाजी सहित कुछ लोगों के विरूद्ध शेरकोट थाने में कथित भूमि घोटाले में एफआईआर दर्ज की गई थी। उससे पहले पूर्व सांसद राजा भारतेन्द्र पर कथित हमले में तालिब और उनके भाई खालिद व आदिल के विरूद्ध बिजनौर थाने में मामला दर्ज किया गया था।