बिजनौर :- सील की गई आरा मशीन का अवैध संचालन, प्रशासन की सख्त कार्रवाई
बिजनौर में वन विभाग की सील तोड़कर चल रही थी मशीन, मालिक सहित कई पर एफ आई आर दर्ज
बिजनौर (चिंगारी)। शासकीय आदेशों की अवहेलना करते हुए सील की गई आरा मशीन के अवैध संचालन के मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के अनुसार प्राप्त सूचना के आधार पर कराई गई जांच में जानी चौराहा क्षेत्र स्थित एक आरा मशीन, जिसे पूर्व में वन विभाग द्वारा विधिवत सील किया गया था, को क्षतिग्रस्त कर दोबारा संचालित किया जा रहा था।
जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरा मशीन की स्वामी हुमा तालिब, उनके पति तथा परिवार के अन्य सदस्य मो. खालिद, मो. आबिद और मो. तालिब द्वारा जानबूझकर सील तोड़कर मशीन चलाई जा रही थी। साथ ही मशीन का नवीनीकरण भी नहीं कराया गया था और सक्षम प्राधिकारी के स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन किया गया।
अधिकारियों के आदेशों की अनदेखी करने पर संबंधित सभी के खिलाफ उत्तर प्रदेश आरामिल स्थापना विनियमन (षष्ठम संशोधन)-2018 के नियम 5/8 के तहत विधिक कार्रवाई की गई है। थाना कोतवाली शहर, बिजनौर में इस मामले में 4 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धाराएं 223, 329(4) और 346 के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
इसके अतिरिक्त, सील्ड आरा मशीन के संचालन में वन विभाग के अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी शासन को अवगत कराया गया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जनपद में अवैध गतिविधियों और शासनादेशों की अवहेलना के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जा रही है और दोषियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।









