दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण गंभीर: GRAP-3 लागू, निर्माण कार्य और स्कूलों पर रोक

दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता बेहद चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। मंगलवार को राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 425 दर्ज किया गया, जो “गंभीर” श्रेणी में आता है। इसके चलते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू कर दिया है।

🚨 GRAP-3 क्या है?

GRAP यानी Graded Response Action Plan एक आपातकालीन योजना है, जिसे वायु प्रदूषण के स्तर के अनुसार चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाता है। इसका उद्देश्य प्रदूषण को नियंत्रित करना और जनस्वास्थ्य की रक्षा करना है। GRAP के चार चरण होते हैं:

चरणAQI सीमास्थिति
चरण 1201–300खराब
चरण 2301–400बहुत खराब
चरण 3401–450गंभीर (वर्तमान में लागू)
चरण 4450+गंभीर से भी ऊपर

🛑 GRAP-3 के तहत क्या-क्या प्रतिबंधित है?

GRAP-3 के लागू होते ही दिल्ली-NCR में निम्नलिखित गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है:

  • सभी निर्माण कार्य, सड़क की खुदाई, पत्थर तोड़ने और खनन गतिविधियाँ पूरी तरह बंद
  • बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों का संचालन प्रतिबंधित
  • कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल ऑनलाइन मोड में संचालित होंगे
  • कोयला और लकड़ी जैसे ठोस ईंधन का उपयोग बंद
  • डीजल जनरेटर के उपयोग पर रोक
  • धूल उड़ाने वाली सभी गतिविधियाँ जैसे खुले में निर्माण सामग्री रखना, सड़कों की सफाई आदि पर प्रतिबंध

✅ किन सेवाओं को छूट दी गई है?

कुछ आवश्यक सेवाओं को GRAP-3 के दौरान छूट दी गई है, जैसे:

  • एम्बुलेंस, CNG और इलेक्ट्रिक वाहन
  • विकलांग व्यक्तियों के वाहन
  • मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट और अस्पतालों से जुड़ी सेवाएं
  • राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित परियोजनाएं

🚗 दिल्ली आने वालों के लिए विशेष चेतावनी

नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। यदि कोई बीएस-3 या बीएस-4 वाहन दिल्ली में प्रवेश करता है, तो ₹10,000 तक का चालान हो सकता है। ऐसे में मेट्रो, ट्रेन या इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करना बेहतर रहेगा।

📅 कब तक लागू रहेगा GRAP-3?

फिलहाल GRAP-3 14 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद वायु गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा कर आगे का निर्णय लिया जाएगा।