इलाहाबाद हाईकोर्ट से ज़मानत: भारतेंद्र सिंह हमले मामले में नया मोड़

पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह पर कथित हमले के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी तालिब, खालिद और आबिद को ज़मानत मंज़ूर कर दी है। इस फैसले के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है।

अदालत की कार्यवाही

  • तालिब भाइयों की ओर से हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता मुख्तार आलम ओर उनके असिस्टेंट यावर मुख्तार और केसरीनाथ त्रिपाठी ने बहस की।
  • अदालत ने दलीलों को सुनने के बाद ज़मानत मंज़ूर कर दी।

जेल से रिहाई की स्थिति

  • खालिद और आबिद की रिहाई संभवतः कल तक हो जाएगी।
  • हालांकि, तालिब को अभी जेल में रहना पड़ेगा क्योंकि शेरकोट ज़मीन विवाद से जुड़े मामले में उन्हें ज़मानत नहीं मिली है।

भारतेंद्र सिंह पर हुए कथित हमले का मामला लंबे समय से सुर्खियों में रहा है। इस घटना में कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद खालिद और आबिद की रिहाई तय मानी जा रही है, जबकि तालिब को अन्य मामले में राहत नहीं मिल सकी है।