दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम: पुराने BS-3 कमर्शियल वाहनों पर रोक

दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के बाद वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन ने 1 नवंबर 2025 से एक नया प्रतिबंध लागू करने का निर्णय लिया है। इस आदेश के अनुसार, भारत स्टेज-3 (BS-3) या उससे पुराने मानक वाले सभी कमर्शियल मालवाहक वाहन अब दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

गाजियाबाद के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (ARTO) मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि यह निर्णय वायु गुणवत्ता को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए लिया गया है। केवल BS-4 मानक वाले वाहन, साथ ही CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे।

यह कदम ग्रैप (GRAP) नियमों के तहत लिया गया है, जो प्रदूषण के स्तर के अनुसार विभिन्न नियंत्रण उपायों को लागू करता है। कृत्रिम वर्षा जैसे प्रयासों के बावजूद प्रदूषण पर अपेक्षित नियंत्रण नहीं हो पाया, इसलिए यह सख्ती जरूरी मानी जा रही है।