सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को यूजीसी नियम पर सुनवाई करेगा, जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा पर उठे सवाल”

: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा हाल ही में अधिसूचित एक नियम को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस नियम में जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा गैर-समावेशी है और कुछ श्रेणियों को संस्थागत संरक्षण से बाहर रखा गया है।याचिका में तर्क दिया गया है कि शिक्षा संस्थानों में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए प्रावधानों को सीमित कर दिया गया है। इससे उन वर्गों को नुकसान होगा जो पहले से ही सामाजिक और शैक्षणिक असमानताओं का सामना कर रहे हैं।सुप्रीम कोर्ट की पीठ इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान यह तय करेगी कि नियम की संवैधानिक वैधता पर विस्तृत बहस की आवश्यकता है या नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और सामाजिक न्याय के ढांचे को प्रभावित कर सकता है।