1 फरवरी 2026 से बदलेंगे LPG, CNG, FASTag और तंबाकू से जुड़े नियम – जानें आम लोगों पर असर

LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव

ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 फरवरी को घरेलू (14.2 किलो) और कमर्शियल (19 किलो) एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया जा सकता है। इससे रसोई का बजट सीधे प्रभावित होगा।

CNG, PNG और ATF की नई दरें

  • CNG (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस): गाड़ियों के ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती है।
  • PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस): घरों में पाइपलाइन से सप्लाई की जाने वाली रसोई गैस।
  • ATF (एविएशन टरबाइन फ्यूल): हवाई जहाजों के लिए ईंधन।

इनकी कीमतों की भी हर महीने समीक्षा होती है और 1 फरवरी से नई दरें लागू होंगी।

FASTag नियमों में बड़ा बदलाव

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने घोषणा की है कि 1 फरवरी से FASTag के लिए KYC वेरिफिकेशन की जरूरत खत्म हो जाएगी। अब फास्टैग जारी करने वाले बैंक ही आवश्यक जांच पूरी करेंगे। इससे वाहन मालिकों को प्रक्रिया आसान और तेज़ मिलेगी।

सिगरेट और तंबाकू होंगे महंगे

सरकार ने 1 फरवरी से सिगरेट, तंबाकू और अन्य तंबाकू उत्पादों पर नया टैक्स लागू करने का फैसला किया है।

  • उत्पाद शुल्क और उपकर बढ़ाया जाएगा।
  • यह टैक्स GST से अलग होगा।
  • नतीजतन, सभी तंबाकू उत्पाद महंगे हो जाएंगे।

आम आदमी पर असर

  • रसोई गैस महंगी हुई तो घरेलू बजट पर दबाव बढ़ेगा।
  • CNG/PNG की दरें बढ़ीं तो गाड़ियों और घरों का खर्च बढ़ेगा।
  • FASTag नियम आसान होने से वाहन मालिकों को राहत मिलेगी।
  • तंबाकू उत्पाद महंगे होने से जेब पर असर पड़ेगा और खपत पर रोकथाम की संभावना बढ़ेगी।